गंगाजल पेकेण्ड़ ड्रिंकिंग वाटर प्लांट को किया सीज बिना पंजीयन एवं लाइसेंस के संचालित हो रही थी factory, औषधि खाद्य व पुलिस की संयुक्त कारवाई

सिंगरौली 12 मई। खाद्य औषधि विभाग के द्वारा कलेक्टर के निर्देश पर चलाए जा रहे मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने गढ़वा थाना क्षेत्र के ग्राम पौड़ी में संचालित गंगाजल पेकेण्ड़ ड्रिंकिंग वाटर प्लांट में छापामार कार्रवाई करते हुए factory को सीज कर दिया है।
दरअसल सिंगरौली कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि निरीक्षक ओपी साहू एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने गढ़वा थाना क्षेत्र के पौड़ में संचालित गंगाजल पेकेण्ड ड्रिंकिंग वाटर की factory में छापा मार कार्रवाई करते हुए यह पाया कि उक्त factory बिना पंजीयन एवं लाइसेंस के संचालित हो रही थी ।
मौके पर 50 बोरी में पाउच से भरी पाई गई। जिनमें 100-100 पाउच रखे हुए थे। पाउच में पैकिंग करने वाले का पता भी कनिस वाटर सप्लायर उत्तर प्रदेश लिखा पाया गया। जबकि पाउच पौड़ी पैक किए जा रहे थे । जिस पर खाद्य औषधि निरीक्षक ओपी साहू ने उक्त factory को सीज करते हुए पानी पाउच के नमूने जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल के लिए भेजा है ।
इस संबंध में कार्रवाई के दौरान खाद्य औषधि निरीक्षक ओपी साहू ने बताया कि पानी पाउच बाटल निर्माण के लिए बीआईएस से आईएसआई लेना आवश्यक है । इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग से फसाई लाइसेंस लेना आवश्यक है। उक्त factory मालिक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की गई है। आगे खाद्य व औषधि निरीक्षक ने बताया कि अभी तक जिले में संचालित अवैध रूप से पेकेण्ड ड्रिंकिंग वाटर के चार प्लांट सीज किए जा चुके हैं ।
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आगे भी ऐसे बिना लाइसेंस के वाटर प्लांटो पर कार्रवाई जारी रहेगी। उक्त कार्रवाई में अनिल उपाध्याय टी आई, सब इंस्पेक्टर बंसल, रामनिवास द्विवेदी, अरविंद, नरेंद्र, मुकेश, सैनिक तेजबली सिंह का योगदान सराहनीय रहा।
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