Satna News : दोष सिद्ध होने पर जनार्दनपुर पटवारी नौकरी से हुए बर्खास्त

सतना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने विशेष न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने और सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने पर तत्कालीन जनार्दनपुर पटवारी शीतल प्रसाद पाठक को पदच्युत करते हुए शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
विशेष न्यायालय सतना द्वारा 31 मार्च 2022 को जारी निर्णय में जनार्दनपुर पटवारी हल्का नंबर 4 एवं हल्का नंबर 3 करमउ सर्किल रामपुर बघेलान के तत्कालीन पटवारी शीतल प्रसाद पाठक के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 13 (1) डी. 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 के अर्न्तगत 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरुप और म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने विशेष न्यायालय सतना द्वारा पटवारी श्री पाठक को धारा 13 (1)डी, 13 (2) पी०सी०एक्ट 1988 के तहत 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरुप शासकीय सेवा से पदच्युत कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवा में सेवारत सेवको के मामलो में स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि उक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले शासकीय सेवक यदि किसी आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाते है जिनमें उनका नैतिक पतन संलिप्त हो तो उसे म.प्र. शासन सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 10(1) में प्रावधानिक सेवा से पदच्युत करने की शक्ति अधिरोपित की जानी चाहिये।