Satna News: दो दिन पूर्व से दर्शाये वाहनों को छोड़कर शेष चौपहिया वाहन रहेंगे प्रतिबंधित

सतना मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार सतना जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के तहत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। प्रथम चरण के मतदान में 3 विकासखंड सोहावल, मझगवां और उचेहरा में 25 जून को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान संपन्न होगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर इन विकासखंडो में मतदान की तारीख के दो दिन पूर्व की मध्य रात्रि से मतदान के दिन सायं 6 बजे तक चलने वाले दर्शाये वाहनों को छोड़कर शेष चौपहिया यंत्र चलित वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये सघन चेकिंग की जायेगी कि उसमें शस्त्र या विस्फोटक सामग्री तो नहीं ले जाई जा रही है।
जिन वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है उनमें निर्वाचन कार्य में नियोजित समस्त प्रकार के वाहन, पुलिस एवं दण्डाधिकारी के समस्त वाहन, अभ्यर्थी के एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा-पत्र जारी वाहन, अत्यावश्यक सेवा जैसे अस्पताल, दुग्ध वाहन, पानी टैंकर, विद्युत ड्यूटी वाहन, सार्वजनिक परिवहन बस एवं माल वाहक, ट्रक जो निश्चित स्थानो के अनुज्ञा पत्र के आधार पर चल रहे हैं।
सतना जिले के समस्त इन विकासखंडो के समस्त ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता द्वारा अपने स्वयं के या उसके परिवार के सदस्य के उपयोग में आने वाला वाहन, समस्त शासकीय कार्य मे संयोजित निजी वाहन, अन्य कोई वाहन, जिसे प्राधिकृत अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सतना से वैध रुप से अनुमति दी गई हो शामिल हैं।
मतदान के दिन से 48 घंटे पूर्व संबंधित विकासखंड जनपद पंचायत क्षेत्रातंर्गत बसों, ट्रैक्टर-ट्राली आदि मालवाहक वाहनों जिनमें सामान उतारने और लादने वाले श्रमिकों को छोड़कर संवारियां ढोने पर पाबंदी है। प्रचालन विनियमित करने के लिये सघन चेकिंग की व्यवस्था की जायेगी। यदि ऐसे वाहन का दुरुपयोग मतदाताओं या सवारियों को लाने-ले जाने के लिये किया जा रहा है, तो उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
मतदाताओं को ढोना अपराध
चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भाड़े पर अथवा किसी सवारी गाड़ी या किसी अन्य वाहनों से मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले जाने का कृत्य किया जाता है तो वह मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी(निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 के अंतर्गत अपराध है। इसे रोकने के लिये प्रभावकारी प्रबंध किये जायेंगे।
इस दौरान पुलिस अधीक्षक इस आदेश का पालन कराने के लिये अपने स्तर से पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश देना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जिले में ऐसे व्यक्तियों तथा उनके ठिकानों का पता लगाने जो अवैध रुप से शस्त्र, बारुद या विस्फोटक पदार्थ का प्रदाय या भंडारण करते हैं, उनके विरुद्ध भी सघन अभियान चलाया जायेगा।