सतना शहर में बाल कल्याण समिति की सजगता से रुका बाल विवाह

सतना शहर के कृष्णनगर में हो रहे बाल विवाह की सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति, पुलिस, महिला एवं बाल विकास और चाइल्ड की टीम ने संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुये नाबालिग बालिका के विवाह को उसके परिजनों को समझाइश देने के बाद रुकवाया गया।
बाल कल्याण समिति को सूचना मिली थी कि राकेश सोंधिया निवासी यादव बाड़ा मुरली भवन सिंधु प्रेस कृष्णनगर सतना के घर में शनिवार 14 मई 2022 को उसकी भांजी निवासी जबलपुर का बाल विवाह हो रहा है। बाल विवाह की जानकारी मिलते ही बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष राधा मिश्रा और चाइल्ड लाईन की अलका सिंह ने अधिकारियों के साथ पहुंचकर मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल विवाह रुकवाया।
जिला बाल सरंक्षण अधिकारी ने बताया कि दस्तावेज पर बालिका की जन्म तिथि 10 जून 2006 अंकित है। इसके अनुसार बालिका की उम्र 15 वर्ष 11 महीने पाये जाने पर बालिका नाबालिग है। जबकि शासन द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तय की गई है। उन्होने बताया कि मौके पर लड़की की दादी, नानी और मामी उपस्थित पाये गये। जबकि मामा राकेश सोंधिया काम पर गया था।
लड़की के पिता से दूरभाष पर संपर्क स्थापित कर बालिका के बालिग हो जाने पर ही विवाह करने और उसकी पढ़ाई जारी रखने के साथ उसके साथ सद्व्यवहार करने की समझाईश दी गई। जिस पर लड़की के पिता ने सहमति व्यक्त की है। कार्यवाही में शामिल अधिकारियों द्वारा लिखित कार्यवाही करते हुये पंचानमा तैयार कर नाबालिग बालिका के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी देते हुए समझाईश दी गई।
बालिका के बालिग होने पर ही विवाह करने की सूचना भी वर पक्ष को दे दी गई है। कार्यवाही में प्रमुख रुप से बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष राधा मिश्रा, बाल संरक्षण अधिकारी डॉ अमर सिंह, चाइल्ड लाईन की अलका सिंह, क्षेत्रीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर एवं पुलिस विभाग के कर्मचारी शामिल रहे। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुरीति है। इससे बच्चों के शोषण एवं अधिकारों के उल्लंघन के साथ-साथ समाज के विकास पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है।
इस कुरीति को समाज के सहयोग से ही जड़ से समाप्त किया जा सकता है। लाडो अभियान के तहत बाल विवाह रोकने के प्रयासों के तहत जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय मास्टर प्लान सिविल लाइन में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07672-494353 एवं मोबाईल नंबर 9589527166 है। जिला अंतर्गत कहीं से भी बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर कंट्रोल रूम में इन नंबरों पर सूचना या शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके साथ ही बाल विवाह रोकने के लिये डायल 100 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर सूचना दे सकते हैं।