train में लेकर चढ़े यह सामान तो जायेंगे 3 साल के लिए अंदर…

train से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खबर बेहद अहम है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। पश्चिम रेलवे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल wc_rancil से ट्वीट कर यात्रियों को सूचित किया कि यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करते समय अग्निशामक यंत्र ले जाने या ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है। गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
train में लेकर चढ़े यह सामान भारतीय रेलवे की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यात्री ट्रेन में अब मिट्टी का तेल, सूखी घास, चूल्हा, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, आतिशबाजी या कोई भी अग्निशामक यंत्र नहीं ले जा सकेगा. यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने यह कठोर कदम उठाया है।
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रेलवे परिसर में धूम्रपान भी प्रतिबंधित है
train में लेकर चढ़े यह सामान तो जायेंगे 3 साल के लिए अंदर सिर्फ ट्रेन में ही नहीं, बल्कि रेलवे ट्रैक पर भी कोई यात्री धूम्रपान नहीं कर सकता है। ऐसा करते हुए पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को 3 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही यात्री को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।