अगर आप 31 जुलाई तक नहीं फाइल कर पाए income tax return, तो जानें क्या होगा?

Published by Sunil- व्यवसाय के अलावा अन्य सभी मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आकलन वर्ष 2022-23 के लिए income tax return (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2021-2022 (FY2022) के लिए ITR दाखिल करने की समय सीमा, जिसमें छोटे उद्यमों, व्यवसाय और वेतन से आय शामिल है, 31 जुलाई, 2022 है।
ई-फाइलिंग वेबसाइटों के साथ अंतिम समय में गलतियां और समस्याएं अक्सर होती हैं। इस कारण से पहले income tax return दाखिल करने की सलाह दी जाती है। साथ ही अगर इनकम टैक्स पोर्टल में कोई दिक्कत आती है तो डेडलाइन छूटने का भी खतरा रहता है। आप समय सीमा के बाद अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको ब्याज और दंड का भुगतान करना होगा।
हालांकि income tax return करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, लेकिन रिटर्न असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक जमा किया जा सकता है। हालाँकि, इसे income tax return late filling के रूप में जाना जाता है। ब्याज के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है।

विलंबित रिटर्न किसी भी समय, आकलन वर्ष की समाप्ति के बाद तीन महीने या उससे अधिक तक या मूल्यांकन प्रक्रिया के अंत से पहले, जो भी पहले हो, दाखिल किया जा सकता है। 2021-22 के लिए आस्थगित रिटर्न 31 दिसंबर, 2022 तक या AY2023 के 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने से तीन महीने पहले तक दाखिल किया जा सकता है।
क्या होता है जब आप देरी से रिटर्न दाखिल करते हैं?
असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर के बाद स्वैच्छिक income tax return फाइल नहीं किया जा सकता है। उसके बाद, आयकर विभाग आपको बताएगा कि यदि आपका आयकर विवरण निरीक्षण के लिए उपलब्ध है तो क्या करें।
यदि रिपोर्ट की गई कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो फॉर्म देर से जमा करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना है। यदि व्यक्ति की कुल वार्षिक आय 5 लाख से कम है, तो उसे 1000 रुपये तक का भुगतान करना होगा।
इसके अलावा, आप पर उसी के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 234C के अनुसार, यदि आप अपना अग्रिम कर समय पर नहीं चुकाते हैं, तो आपको भुगतान करने तक या वित्तीय वर्ष के अंत तक देय आयकर की राशि पर 1% का जुर्माना देना होगा।

सेक्शन 234बी के मुताबिक, जब आप असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच income tax return फाइल करते हैं, तो आपको हर महीने या महीने के हिस्से के लिए अपनी टैक्स देनदारियों पर 1% ब्याज देना होता है। अगस्त से, आप किसी भी अवैतनिक कर पर 2% के मासिक ब्याज शुल्क के अधीन होंगे, जब तक कि आप अवैतनिक कर का भुगतान नहीं करते और रिटर्न दाखिल नहीं करते।
देर से income tax return भरने से नुकसान भी होता है। विलंबित रिटर्न दाखिल करते समय नुकसान नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो ‘पूंजीगत लाभ’ या ‘व्यवसाय और पेशे’ के तहत किसी भी नुकसान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है या बाद के वर्षों से अलग नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई निर्धारिती देर से रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो करदाता को पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा जा सकता है।
इसे भी पढ़े-340 कमरे के राष्ट्रपति भवन में रहेंगी द्रौपदी मुर्मू , जानिए कितना होगा वेतन? क्या होंगी सुविधाएं?
आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2022-23 के लिए दो करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं। इसने ट्विटर पर कहा, “हम आपसे जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करने का अनुरोध करते हैं, अगर अभी तक दाखिल नहीं किया है।”
Income Tax e-filing portal has received more than 2 crore Income Tax Returns(ITRs) for AY 2022-23.
We urge you to file your ITR at the earliest, if not filed as yet.
Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf #FileNow #ITD pic.twitter.com/BvFXS5QYFG— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 20, 2022