central employees को बड़ा तोहफा, अब परिवार वालों को मिलेंगे 1.25 लाख रुपये

7वां वेतन आयोग: आजकल केंद्र सरकार अपने 47 लाख 68 हजार कर्मचारियों और 68 लाख 62 हजार पेंशनभोगियों के प्रति दयालु है। सातवें वेतन आयोग की तरह इस बार भी केंद्र सरकार ने central employees के परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है.
केंद्र सरकार ने central employees के परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाने का ऐलान किया है. वास्तव में, यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन (सीसीएस पेंशन) 1972 के अंतर्गत आते हैं, तो उनका परिवार भी पारिवारिक पेंशन का हिस्सा होगा।
central employees यदि दोनों सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उनके बच्चों (नामित) को दो पेंशन मिल सकती है। इसके तहत अधिकतम पेंशन राशि 1.25 लाख रुपये होगी। हालांकि, कुछ शर्तें होंगी। सीसीएस पेंशन 1972 के नियम 54 (11) के अनुसार, यदि पति और पत्नी दोनों पेंशन नियमों के तहत आते हैं, तो उनकी मृत्यु के बाद, उनके दो बच्चों को पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
नियमों के अनुसार,central employees : यदि एक सदस्य की सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद मृत्यु हो जाती है, तो परिवार पेंशन दूसरे सदस्य (पति या पत्नी) को जाती है। वहीं अगर दोनों सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
पेंशन अधिनियम के नियम 54(3) के तहत प्रथम सदस्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर बच्चे के परिवार को 45000 रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं। यदि दोनों परिवारों की पेंशन बच्चों को दे दी जाती तो यह राशि उपनियम (2) के अनुसार 27000 रुपये होती।
छठे वेतन आयोग के नियमों के अनुसार, सीसीएस नियम के तहत, दो पारिवारिक पेंशन 50 प्रतिशत की दर से और अधिकतम 90,000 पेंशन की 30 प्रतिशत की दर से उपलब्ध थे। 90000 के अनुसार यह राशि 45 हजार 27 हजार रुपये थी।
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लेकिन सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन की अधिकतम राशि 2.5 लाख रुपये तय की गई है. फैमिली पेंशन के नए नियमों के मुताबिक अगर दोनों पति-पत्नी central employees हैं और दोनों की रिटायरमेंट के बाद मौत हो जाती है तो एक पेंशन 1.25 लाख रुपये और दूसरी 75,000 रुपये होगी।
नए नियमों के तहत सरकार ने 2.50 लाख रुपये प्रति माह की पारिवारिक पेंशन तय की है। अधिसूचना के अनुसार, 45,000 रुपये के बजाय कुल 2.5 लाख रुपये में से 50 प्रतिशत या 1.25 लाख रुपये नामांकित व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। अब 28,000 रुपये की पेंशन को घटाकर 2.5 लाख रुपये या 75,000 रुपये का 30 फीसदी कर दिया गया है।