pensioners employees के लिए बड़ी खबर, EPS-95 पीएफ पेंशन, न्यूनतम पेंशन सहित फैमिली पेंशन का मिलेगा लाभ, जानें सरकार का बड़ा बयान

देशभर के लाखों pensioners employees के लिए एक अहम अपडेट है employees पेंशन योजना 1995 को लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान हुआ है। राज्यसभा में कई सवालों का जवाब देते हुए राज्य सरकार ने पीएफ पेंशन, न्यूनतम पेंशन को लेकर अहम जानकारी दी है. वहीं, एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए, (सरकार ने हर 10 साल में ईपीएस-95 योजना की समीक्षा करने के लिए कदम उठाए हैं, यदि हां तो विवरण क्या है और यदि नहीं तो इसके पीछे क्या कारण है)
जवाब देते हुए रामेश्वर तेली ने कहा कि pensioners employees के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 की धारा 6 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया है। ईपीएस-1995 19.11.1995 को लागू हुआ। योजना समीक्षा और पुनरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है। विशेषज्ञ समिति और उच्चाधिकार निगरानी समिति की सिफारिशों के साथ pensioners employees के लिए कर्मचारी पेंशन निधि के बीमांकिक मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर ईपीएस, 1995 के प्रावधानों की समीक्षा की गई है।

ईपीएस, 1995 में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं:
वेतन सीमा 01.09.2014 से 6500/- रुपये से बढ़ाकर 15000/- रुपये प्रति माह कर दी गई है। पेंशनभोगियों को न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान ईपीएस, 1995 के तहत 1995 से प्रभावी हो गया है। अधिसूचना जी.एस.आर. इस संबंध में 132 (ई) दिनांक 20.02.2020 जारी किया जाएगा।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, (क्या उच्चतम न्यायालय ने सेवानिवृत्त employees को पेंशन का भुगतान न करने की जांच के लिए तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया है और यदि हां, तो उसका विवरण) मंत्री तेली ने कहा कि भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) दिनांक 12.10.2018 ने माननीय केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें ईपीएस-95 में 2014 के संशोधन को चुनौती दी गई थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24.08.2021 द्वारा 2019 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 8658-8659 और अन्य संबंधित मामलों को कम से कम तीन न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करने का निर्देश दिया। मामला अभी भी लंबित है। राज्यसभा में यहां एक और सवाल है कि क्या सरकार पीएफ पेंशन के व्यापक ओवरहाल पर काम कर रही है और यदि हां, तो निकट भविष्य में इसे लागू करने की योजना का ब्यौरा क्या है?
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मंत्री तेली ने जवाब में कहा कि 29.09.2020 को अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) में ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 सहित 9 केंद्रीय श्रम अधिनियम शामिल हैं। नई संहिता की धारा 15 में employees और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं की स्थापना का प्रावधान है। हालांकि, कोड अभी तक चालू नहीं हुआ है।