Singrauli News Today: बरगवां 22 मई। नगर परिषद् बरगवां बाजार की बैठकी वसूली पर उच्च न्यायालय के दखल के बाद सीएमओ नगर परिषद् बरगवां ने वसूली पर रोक लगा दिया है और इस संबंध में ठेकेदार को वसूली न करने के लिए निर्देश जारी किया है। नगर परिषद् बरगवां के बाजार बैठकी वसूली का मामला शुरूआती दौर से गरमाया हुआ था।
Singrauli News: बाजार बैठकी वसूली को लेकर शुरू से ही विरोध के स्वर उठ रहे थे। यहां तक की नगर परिषद् के पार्षदों ने लामबंद होकर इसकी शिकायत एसडीएम देवसर एवं सीएमओ बरगवां के यहां करते हुए बाजार बैठकी वसूली बंद कराये जाने की मांग की गयी थी। किन्तु जब प्रकरण नहीं सुलझा तो मामला उच्च न्यायालय में पहुंच गया।

जहां उच्च न्यायालय के दखल के बाद नगर परिषद् बरगवां सीएमओ यशवंत वर्मा ने ठेकेदार को पत्र जारी करते हुए उल्लेख किया है कि नगर परिषद बरगवां का दैनिक बाजार वसूली ठेका कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1 दिनांक 22 दिसम्बर 22 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए किया गया था। आपके द्वारा उच्च न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया था। जिसका दायर याचिका प्रत्यावर्तन नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत किया गया।

परिषद के अधिवक्ता के द्वारा उच्च न्यायालय में समक्ष रखा गया कि वसूली ठेका 31 मार्च 2023 तक था, लेकिन ठेकेदार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से निरंतर वसूली की जा रही है। उक्त वसूली की जानकारी निकाय के अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाई गई। जिसे 10 मई को उच्च न्यायालय द्वारा 31 मई 2023 तक की अवधि के लिए वसूली का ठेका माना।

इस लिए ठेकेदार द्वारा 1 अप्रैल से की जा रही वसूली अनियमित अवैधानिक एवं विधि विरूद्ध है। सीएमओ ने ठेकेदार को कड़े निर्देश देते हुए पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि तत्काल वसूली बंद करें एवं 1 अप्रैल 2023 से की गई वसूली की गणना कर संपूर्ण राशि निकाय कार्यालय में जमा कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।
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Article By Sunil