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सूबेदार भागवत पांडेय को मिली राहत, एडीजीपी ने सूबेदार के विरुद्ध दर्ज करवाई थी एफआईआर, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

रीवा। महिला के शिकायती पत्र पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की एफआईआर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर की विवेचना में रोक लगाते हुये दर्ज हुये अपराध पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। मामला सीधी जिले से जुड़ा है जहां यातायात थाना में पदस्थ सूबेदार भागवत पांडेय (Subedar Bhagwat Pandey) एक जालसाज महिला के शिकार हो गये।

महिला की शिकायत पर एडीजीपी ने महिला थाना रीवा में सूबेदार के विरुद्ध शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण का अपराध जीरो में कायमी करवा दिये थे। दर्ज एफआईआर को सूबेदार ने हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। जिस पर सुनवाई के उपरांत मा. न्यायाधीश ने दर्ज एफआईआर को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है।

गौरतलब है कि सूबेदार भागवत पांडेय (Subedar Bhagwat Pandey) को जालसाज महिला ने कोरोना काल के दौरान अपने जाल में फांसया और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। जिसकी शिकायत सूबेदार सहित उनकी पत्नी ने सीधी जिले के सारे आला अधिकारियों से करते हुए मदद की गोहार लगाई। लेकिन कोई भी आला अधिकारी सूबेदार के साथ खड़ा नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर जालसाज महिला धीरे-धीरे अपने मनसूबे में कामयाब होती चली गई।

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